उत्तराखंड :(देहरादून ),17(मई ),2025, (शनिवार )! पंचायत चुनाव की चर्चा के बीच सरकार ने तीन बच्चों वाले नियम में राहत दें दी है अब तीन बच्चे वालों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे पर ये नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे के माता पिता पर लागू नहीं होंगा वर्ष 2019 में पंचायत चुनाव में पहले सरकार ने तीन बच्चे वाले लोगों के चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगाया था इससे लम्बे समय से चुनाव की तैयारियां कर रहें कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था नतीजा ये हुआ इन लोगों ने बहार से ही आपने उम्मीदवारों कों समर्थन दें कर चुनाव लड़वाए कई स्तर पर नारजगी भी देखने कों मिली लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमो से आपनी बात पंहुचाई अब करीब छह वर्ष बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत प्रदान की अब इस नियम कों थोड़ा शिथिल कर दिया है प्रतिबंध वाला ये नियम 25जुलाई 2019या इसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे के माता पिता पर लागू होंगा इस सम्बन्ध में सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है
