रुद्रप्रयाग :30(मार्च ),2025, (रविवार )! मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार कों बी एड की फर्जी डिग्री पर रुद्रप्रयाग जिले में नौकरी कर रहें दों शिक्षकों कों पाँच -पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गईं अभियोजन अधिकारी के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग निवासी ओर जिले में तैनात भवानी लाल पुत्र शेरी लाल एवं गुलाब सिंह पुत्र शिवराज सिंह की बी एड की डिग्री जाँच में फर्जी पायेगी थी इस पर दोनों कों बर्खास्त करने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था शनिवार कों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने दोनों अभियुक्तों कों सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी दण्डारोपण के रूप में लगाया जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होंगीं दोनों कों जिला कारागार पुरसाड़ी चमोली भेज दिया गया है
