उत्तराखंड :देहरादून,30(मार्च ),2025, (रविवार )! शासन ने राजस्व उप निरीक्षक यानि पटवारी यों और लेख पालों की स्थाई आवास की गृह तहसील में तैनाती में रोक लगा दी है वें एक परगना या तहसील में लगातार पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक तैनाती नहीं रह सकेंगे इस सम्बन्ध में अपर सचिव राजस्व डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए है गृह तहसील व एक स्थान में ही काफ़ी लम्बे समय से जमे होने के कारण राजस्व उप निरीक्षकों की मनमानी की शिकायते सरकार कों समय समय पर प्राप्त होती रही है पारदर्शी और जवाबदेह व्यस्था बनाने हेतु शासन ने उनकी तैनाती के नियमों कों कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद कों भेजे पत्र में कहा गया है कि किसी भी दशा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी )एक क्षेत्र में निरंतर तीन वर्ष से अधिक एवं परगना या तहसील में लगातार पाँच वर्ष से अधिक तक तैनात नहीं रह सकेंगे
