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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा बताया गया कि ऋण वसूली अधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली के लिये त्वरित और न्यायिक समाधान देता है। इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से बकाया ऋणों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है, जिससे महंगी कोर्ट फीस से भी मुक्ति मिलती है तथा आपसी सहमती से विवाद का समाधान होता है, जोकि ऋणदाता और कर्जदार दोनों पक्ष के लिये लाभकारी होता है।
अतः जो वादी व प्रतिवादी अपने मामले का विशेष लोक अदालत में राजीनाने के आधार पर निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे दिनांक 01.08.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर मामले को नियत करवा सकते हैं तथा अपने मामलों का निस्तारण कर लाभ प्राप्त कर सकते है।