हाई कोर्ट के आदेश पर सस्पेंड किये गए बागेश्वर के जिला खनन अधिकारी

नैनीताल,10/1/2025, शुक्रवार, बागेश्वर जिले कि तहसील कांडा के कई गाँवो में खड़ी या खनन को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान मौजूद अधिकारीयों को कोर्ट ने जम कर फटकार लगाई साथ ही बागेश्वर के जिला खनन अधिकारी को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया वहीँ नये खनन अधिकारी को नियुक्ति भी कर दी है सरकार ने खड़ी या खनन को लेकर नई एस ओपी भी जारी कर दी है मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेंगी हाई कोर्ट में बागेश्वर जिले कि कांडा तहसील के कई गाँवो में खड़ी या खनन कि वज़ह से आई दरारों के मामले में स्वतः सज्ञान लेने जनहित याचिका पर सुनवाई कि गईं मुख्य न्याय धीस जी नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्याय मूर्ति मनोज कुमार तिवारी कि खंड पीठ ने खड़ी या खनन में अन्नमियाता को लेकर सख्त रुख अपनाया हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर, जिला खनन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारीयों को जम कर फटकार लगाते हुए जिला खनन अधिकारी बागेश्वर को तुरंत सस्पेंड करने कि जरुरत बताई इस पर सरकार ने कहाँ कि वह इस पर कार्यवाही करेंगे कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तो सरकार ने तत्काल आदेश का पालन करते हुए बागेश्वर के जिला खनन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट के मुख्य स्थाई अधिवक्ता चन्दर शेखर रावत ने बताया कि सरकार ने वीर वार शाम को खनन अधिकारी को सस्पेंड कर वहाँ पर नये खनन अधिकारी कि नियुक्ति कर दी है रावत ने जानकारी दी कि खनन को लेकर सरकार ने नई एस ओपी भी जारी कर दी है

 

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