1984 के सिख नस्लकुशी के एक और मामले में सज्जन कुमार दोषी, कांग्रेस नेता कि सजा पर विशेष अदालत में 18 को होंगीं बहस

नई दिल्ली!13(फरवरी )2025, (गुरुवार )!वर्ष 1984 के सिख नस्ल कुशी के एक और मामले में विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है रोउज ए वेन्यू स्थित विशेष कोर्ट द्वारा सिख नस्ल कुशी (दंगे )के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में हुई पिता पुत्र की हत्या के मामले में 41 साल बाद बुध वार को सज्जन कुमार की उपस्थिति में फैसला सुनाया कोर्ट में 18फरवरी को सजा पर बहस होंगीं मामले में उन्हें न्यूनतम उम्र कैद व अधिकतम फाँसी की सजा हो सकती है विशेष न्यायाधीस कावेरी बवेजा ने कहाँ यह फिर साबित हुआ है कि सज्जन कुमार उस गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा थे जो सिख नस्ल कुशी (दंगा )भड़का ने व पिता पुत्र कि हत्या में शामिल थे उन्होंने कहाँ कि शिकायत कर्ता महिला, जो आपने पति व बेटे कि नृशंस हत्या कि चश्मदीद है, वह उस व्यक्ति का चेहरा कभी नहीं भूला सकती है जिसने भीड़ को उकसाया और उसके बाद  हत्या व लूट को अंजाम दिया गया जज ने कहाँ कि महिला के ब्यान से भी कुमार की अपराध में भूमिका साबित हुई है अभियोजन पक्ष के मुताबिक एक नवंबर 1984 को भीड़ ने दिल्ली के राज नगर निवासी एस जसवंत सिंह व उनके बेटे एस तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी थी गौरतलब है की एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहें सज्जन कुमार 2018 से जेल में है

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *