सर्वोच्च न्यायलय का सर्वोच्च आदेश :नीट पीजी एक ही पाली में आयोजित कराई जाएं, दों पालियों में परीक्षा होने से मनमानी बड़ेगी व पारदर्शिता प्रभावित हों सकती है —-सर्वोच्च न्यायलय

31(मई ),2025(शनिवार )! सर्वोच्च न्यायलय ने शुक्रवार कों राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एन बी ई )की स्नातकोंत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट पीजी )-2025 एक ही पाली में कराने का आदेश दिया जस्टिस विक्रमनाथ, संजय कुमार और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने एन बी ई के अधिकारीयों कों एक पाली में ये परीक्षा आयोजित कराने के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किन्ही दों प्रश्नपत्रों कों कभी भी समान कठिनाई या सरलता वाला कदाचित नहीं कहा जा सकता है पीठ ने एन बी ई द्वारा नीट पीजी 2025 दों पालियों में कराने के लिए जारी अधिसूचना रद्द करते हुए यह आदेश दिया कोर्ट ने कहा कि नीट -पी जी दों पालियों में आयोजित करने से न सिर्फ मनमानी कों प्रोत्साहन मिलेगा अपितु पारदर्शिता भी प्रभावित हों सकती है, बल्कि प्रतिभागियों कों समान अवसर भी नहीं मिलेगा 

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