पूर्व में आईएएस रहें प्रदीप शर्मा को अदालत ने सुनाई पांच वर्ष की सजा

पूर्व में आईएएस रहें प्रदीप शर्मा को अदालत ने सुनाई पांच वर्ष की सजा

(मामला :निजि कंपनी को सरकारी जमीन आवंटित करने में हुई अनियमितताओ के मामले से जुड़ा )

अहमदाबाद :गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा कोवर्ष 2011 के एक मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गईं ये मामला एक निजि कंपनी को सरकारी जमीन अवंटित करने से जुड़ा है उस वक्त प्रदीप शर्मा वहां के कलेक्टर थे इससे सरकारी ख़जाने को राजस्व हानि हुई थी इससे पूर्व एक अन्य भूमि आवंटन के मामले में भी शर्मा को पांच वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है भुज में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे वीं बुद्ध की अदालत ने शर्मा, शहरी योजनाकार नटू भाई देसाई, तत्कालीन तहसीलदार नरेंद्र प्रजापति और तत्कालीन रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर अजीत सिंह जाला को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 10-10हजार रुपए कर जुर्माना भी लगाया

 

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